सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 तथा संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए अब यूपी सरकार ने 10 जुलाई, 2020 की रात 10 बजे से 13 जुलाई, 2020 को सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंधों यानी लॉकडाउन को लागू करने का निर्णय लिया है. कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसके प्रभावी को नियंत्रण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
यूपी में 2 दिन लॉकडाउन जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?





प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश जारी किये है निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन दौरान प्रदेश के समस्त कार्यालय और सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि भी बंद रहेंगे. वहीं सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सभी धार्मिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. इस लॉकडाउन की अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुली रहेगी.वहीं आपको बता दे इन सेवाओं में जो कार्यरत व्यक्ति है तथा कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
रेलवे का आवागमन पहले की तरह यथावत जारी रहेगा. रेलों से आने वाले जो यात्री होंगे उन यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा ही की जाएगी. वहीं इन बसों को छोड़कर जितनी परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन पर प्रतिबन्धित रहेगा.
अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी. हवाई अड्डों से अपने घर या अन्य जगह पर जाने वाले व्यक्तियों या यात्रियों के आवागमन पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होगा. वहीं जो माल वाहक वाहनों है उनकेआवागमन पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा. राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा तथा इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे खुले रहेंगे.